जिले में 41 खंडपीठों का गठन, 3967 प्रकरणों का निराकरण – 6039 लोगों को मिला लाभ
23.91 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित।
रिपोर्टर,अल्ताफ खान धार।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में धार जिला अंतर्गत मुख्यालय धार तथा तहसील न्यायालय कुक्षी, धरमपुरी, मनावर, सरदारपुर और बदनावर में वर्ष 2025 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को किया गया।
लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, बैंकिंग कंपनी मैनेजर, विद्युत वितरण कंपनी एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती नीति आचार्य, डिप्टी चीफ, एल.ए.डी.सी.एस. ने किया तथा आभार प्रदर्शन न्यायाधीश/सचिव प्रदीप सोनी द्वारा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रदीप सोनी ने जानकारी दी कि लोक अदालत हेतु कुल 41 खंडपीठों का गठन किया गया। इसमें—
- 1243 लंबित मामले आपसी समझौते से निराकृत हुए, जिनमें 2911 व्यक्ति लाभान्वित हुए और 16.23 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित हुए।
- 2724 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए, जिनसे 7.67 करोड़ रुपये की वसूली हुई और 3128 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
इस प्रकार, कुल 3967 प्रकरणों का निराकरण कर 23.91 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किए गए तथा 6039 लोगों को लाभान्वित किया गया।
लोक अदालत से लाभान्वित पक्षकारों को वन विभाग के सहयोग से न्याय-वृक्ष के रूप में जाम, आम, कटहल, आंवला, बेलपत्र, जामुन आदि पौधे वितरित किए गए। साथ ही, नगर पालिका धार द्वारा पक्षकारों हेतु पेयजल की व्यवस्था भी की गई।
नेशनल लोक अदालत के सूत्र वाक्य — "ना तो कोई जीता, ना कोई हारा" की तर्ज पर आपसी सहमति से हुए समझौतों ने प्रकरणों का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया।


Post a Comment