लोक सेवा केन्द्रों में लापरवाही पर तीन ऑपरेटर्स पर अर्थदण्ड, सख्त चेतावनी जारी
झाबुआ, 16 जुलाई। जिला पंचायत झाबुआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले के तीन लोक सेवा केन्द्रों मेघनगर, रामा और पेटलावद के संचालकों पर लापरवाही बरतने के चलते अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत लोक सेवा केन्द्रों का संचालन अनुबंध के माध्यम से किया जाता है। मेघनगर केन्द्र का संचालन आराध्या ग्रुप (प्रो. सतीश अग्निहोत्री), रामा केन्द्र का संचालन प्रशु इंटरप्रायजेस (प्रो. श्रीमती शीलू शुक्ला) एवं पेटलावद केन्द्र का संचालन श्री अंकित जैन द्वारा किया जा रहा है।
अनुविभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज नहीं करने और संबंधित कार्यालयों को हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराने जैसी गंभीर लापरवाहियां पाई गईं। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद मेघनगर और रामा केन्द्र संचालकों ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। पेटलावद केन्द्र द्वारा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया गया।
इन लापरवाहियों को देखते हुए सीईओ जिला पंचायत ने मेघनगर केन्द्र संचालक पर 2000 रुपये, रामा केन्द्र संचालक पर 1000 रुपये तथा पेटलावद केन्द्र संचालक पर 2500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इसके साथ ही सभी संचालकों को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ही केन्द्रों के संचालन की सख्त चेतावनी दी गई है।
संचालकों को निर्देशित किया गया है कि अर्थदण्ड की राशि जमा कर उसकी रसीद प्रस्तुत करें एवं भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहरायें। अनुबंध की शर्तों का पुनः उल्लंघन होने की स्थिति में केन्द्र संचालन निरस्त कर सुरक्षा निधि राजसात करने की कार्रवाई की जायेगी।
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