अल्ताफ़ खान धार
धार। “न्याय सबके लिए” की अवधारणा को साकार करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार लगातार जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करा रहा है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार अग्रवाल तथा सचिव न्यायाधीश श्री प्रदीप सोनी के मार्गदर्शन में एल.ए.डी.सी.एस. (Legal Aid Defence Counsel System) प्रभावी रूप से कार्यरत है। इस प्रणाली के तहत उन कैदियों को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं, जो वकील की फीस देने में असमर्थ होते हैं और अपने मामलों में उचित पैरवी नहीं करा पाते।
एल.ए.डी.सी.एस. चीफ अधिवक्ता सतीष ठाकुर के नेतृत्व में कई गरीब एवं जरूरतमंदों को न्याय दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक प्रकरण में आरोपी गुलाब बिसेन को विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से न्याय प्राप्त हुआ।
गुलाब पर थाना पीथमपुर में धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376(3) भादवि एवं धारा 3, 4, 5L (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज था। प्राधिकरण की डिप्टी चीफ श्रीमती निती आचार्य सोनी, अधिवक्ता ने आरोपी की ओर से निशुल्क पैरवी की।
लंबी सुनवाई के बाद माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 30 अगस्त 2025 को आरोपी गुलाब बिसेन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
इस प्रकरण ने यह साबित किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण न केवल गरीब, महिलाओं, बच्चों एवं निरूद्ध कैदियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि न्याय तक उनकी सहज पहुँच भी सुनिश्चित करता है।

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